राष्ट्रपति पद के लिए कल 17 जुलाई को हो रहे मतदान में देशभर के सांसद तथा विधायक वोटिंग करेंगे। आइए समझते हैं इन वोटिंग की किस तरह गिनती की जाती है।
ये करेंगे वोटिंग-
लोकसभा सांसद: कुल 543, सभी वोट दे सकेंगे।
राज्यसभा सांसद: कुल 233, 231 वोट दे सकेंगे।
31 विधानसभा के विधायक: कुल 4120, वोट दे सकेंगे 4077।
ऐसे निकालते हैं वोट वैल्यू-
- राष्ट्रपति चुनाव में डाले जाने वाले वोट की वैल्यू तय होती है। इसमें राज्य की आबादी का अहम रोल होता है। विधायकों और सांसदों की वोट वैल्यू निकालने के लिए दो अलग-अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किए जाते हैं।
विधायक: इनके वोट की वैल्यू तय करने के लिए कुल विधायकों की संख्या में 1000 का मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर इससे राज्य की 1971 में रही कुल आबादी को डिवाइड कर दिया जाता है। देशभर के विधायकों के वोटों की टोटल वैल्यू 5,43,218 है। विधायकों की संख्या बीच में कम होने पर किसी राज्य में एक विधायक की वोट वैल्यू नहीं बदलती। जैसे- की 1971 में कुल आबादी 30,017,180 थी। इसलिए मध्य प्रदेश में एक विधायक की वोट वैल्यू 30,017,180/230X1000 = 30,017,180/2310000 = 131 है।
सांसद: इनके वोट की वैल्यू निकालने के लिए सभी विधायकों की वोट वैल्यू को सांसदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। यानी विधायकों की टोटल वैल्यू 5,43,218 को 776 से डिवाइड करेंगे। इससे एक सांसद की वोट वैल्यू 708 निकलेगी। सांसदों की संख्या बीच में कम होने पर यह वोट वैल्यू नहीं बदलती।
विधायकों-सांसदों के वोट की वैल्यू?
लोकसभा: 543 सांसद वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। हर सांसद की वोट वैल्यू 708 है। इसलिए सभी सांसदों की कुल वोट वैल्यू 543x708= 3,84,444 होगी।
राज्यसभा: 233 सांसद, लेकिन 2 वोट नहीं दे पाएंगे। इसलिए 231 सांसद वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। यहां भी हर सांसद की वोट वैल्यू 708 है। इसलिए सभी सांसदों की कुल वोट वैल्यू 231x708= 1,63,548 होगी।
- देशभर की 31 विधानसभा के 4120 विधायक हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्यों में विधायकों को अयोग्य किए जाने के बाद 4076 विधायक वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। हर राज्य में इनकी वोट वैल्यू अलग-अलग है। सभी विधायकों की कुल वोट वैल्यू 5,43,218 है। (मध्य प्रदेश से नरोत्तम और चित्रकूट विधायक प्रेम सिंह का वोट हटाकर)
- बता दें कि 12 नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स और लोकसभा में दो एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट नहीं डाल सकेंगे।
इतने वोट जरूरी-
- प्रेसिडेंट बनने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट को सभी सांसदों और विधायकों की कुल वोट वैल्यू के 50% से एक वोट ज्यादा मिले।
- टोटल वोट वैल्यू 3,84,444+1,63,548+5,43,218= 10,91,210 होगी। यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए 10,91,210/2+1= 5,45,606 वोट वैल्यू की जरूरत होगी
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